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किराए पर TDS: ₹50,000 से अधिक किराया दे रहे हैं? 31 मार्च तक टैक्स काटें, वरना लगेगा जुर्माना.
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News18
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08-03-2026, 07:12
किराए पर TDS: ₹50,000 से अधिक किराया दे रहे हैं? 31 मार्च तक टैक्स काटें, वरना लगेगा जुर्माना.
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₹50,000 से अधिक मासिक किराया देने वाले व्यक्तियों या HUFs को आयकर अधिनियम की धारा 194-IB के तहत TDS काटना होगा.
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TDS साल में एक बार, आमतौर पर मार्च में या किरायेदारी के अंतिम महीने में काटा जाता है, और 30 दिनों के भीतर जमा करना होता है.
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केंद्रीय बजट 2024 में संशोधित TDS दर अब 2% है (1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी), जो पहले 5% थी.
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TDS काटने या जमा करने में विफलता पर ब्याज (1-1.5% प्रति माह), विलंब शुल्क और ₹1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है.
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TDS का भुगतान इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 26QC के माध्यम से करें और मकान मालिक को फॉर्म 16C जारी करें.
News18 पर तेलुगु में पूरा लेख पढ़ें
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