वंदे भारत स्लीपर: टिकट कैंसिलेशन पर नए रिफंड नियम, जानें पूरा हिसाब

रेलवे
N
News18•21-01-2026, 09:08
वंदे भारत स्लीपर: टिकट कैंसिलेशन पर नए रिफंड नियम, जानें पूरा हिसाब
- •कामाख्या और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के टिकट बुकिंग खुलने के 24 घंटे के भीतर ही पूरी तरह बुक हो गए थे.
- •रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के लिए टिकट रद्द करने और रिफंड के नए, सख्त नियम लागू किए हैं, जो 16 जनवरी 2026 से प्रभावी हैं.
- •72 घंटे या उससे अधिक समय पहले रद्द करने पर 25% किराया कटेगा; 72 से 8 घंटे के बीच रद्द करने पर 50% किराया कटेगा.
- •प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय पहले रद्द करने पर या समय पर टीडीआर दाखिल न करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
- •वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत II एक्सप्रेस के लिए टिकट रद्द करने की समय सीमा 72 घंटे तक बढ़ा दी गई है, जबकि अन्य ट्रेनों के लिए यह 48 घंटे है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: वंदे भारत स्लीपर टिकटों के लिए नए, सख्त रिफंड नियम अब लागू हैं, देर से रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
✦
More like this
Loading more articles...





