টিকিট বাতিতের নয়া নিয়ম
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News1814-02-2026, 20:00

वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनों में 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर नहीं मिलेगा रिफंड.

  • रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत-2 ट्रेनों के लिए टिकट रद्द करने और रिफंड नियमों में बदलाव किया है.
  • निर्धारित प्रस्थान समय से आठ घंटे से कम समय में रद्द किए गए कन्फर्म टिकटों के लिए कोई नकद रिफंड नहीं मिलेगा.
  • नए नियमों का उद्देश्य प्रीमियम ट्रेनों में अंतिम समय में रद्द होने के कारण कम सीट उपयोगिता की समस्या का समाधान करना है.
  • वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-2 ट्रेनें बर्थ गारंटी के आधार पर संचालित होंगी.
  • रद्दीकरण शुल्क: 72 घंटे से अधिक पहले रद्द करने पर 25% छूट, 72-8 घंटे के बीच 50% छूट, 8 घंटे से कम पर पूरा किराया जब्त.

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