पहले स्तर पर स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) होगी और दूसरे स्तर पर जिला स्तरीय फीस अपीलीय समिति (DLFRC).
शिक्षा
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News1825-12-2025, 14:16

दिल्ली सरकार का निजी स्कूलों को अल्टीमेटम: 10 जनवरी तक बनाएं फीस कमेटी.

  • दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए 'दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता और नियंत्रण) अधिनियम, 2025' लागू किया.
  • सभी निजी स्कूलों को 10 जनवरी, 2026 तक स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति (SLFRC) का गठन करना अनिवार्य है.
  • SLFRC में स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, 3 शिक्षक, 5 अभिभावक और शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि लॉटरी से शामिल होंगे.
  • स्कूलों को 2025-26 सत्र के लिए 25 जनवरी तक शुल्क प्रस्ताव SLFRC को देना होगा; समिति को 30 दिन में निर्णय लेना होगा, अन्यथा मामला DLFRC को जाएगा.
  • नियमों का पालन न करने पर स्कूलों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस पारदर्शिता के लिए 10 जनवरी तक SLFRC गठन अनिवार्य किया.

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