दिल्ली HC का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम.

शिक्षा
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News18•09-01-2026, 10:32
दिल्ली HC का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम.
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025-26 सत्र के लिए स्कूलों में फीस विनियमन समिति बनाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया.
- •कोर्ट ने इसे 'दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025' के तहत 'एक बार का उपाय' बताया.
- •11 सदस्यीय स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति (SLFRC) में अभिभावक, शिक्षक और शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
- •समिति गठन और शुल्क प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा क्रमशः 20 जनवरी और 5 फरवरी तक बढ़ाई गई है.
- •यह अधिनियम निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता लाने का लक्ष्य रखता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के सरकारी फैसले का समर्थन किया.
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