यह दिल्ली में लाखों माता-पिता और बच्चों को प्रभावित करने वाले लंबे समय से नजरअंदाज किए गए मुद्दे का स्थायी समाधान प्रदान करता है.
शिक्षा
N
News1809-01-2026, 10:32

दिल्ली HC का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम.

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025-26 सत्र के लिए स्कूलों में फीस विनियमन समिति बनाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया.
  • कोर्ट ने इसे 'दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025' के तहत 'एक बार का उपाय' बताया.
  • 11 सदस्यीय स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति (SLFRC) में अभिभावक, शिक्षक और शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
  • समिति गठन और शुल्क प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा क्रमशः 20 जनवरी और 5 फरवरी तक बढ़ाई गई है.
  • यह अधिनियम निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता लाने का लक्ष्य रखता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के सरकारी फैसले का समर्थन किया.

More like this

Loading more articles...