नीट पीजी कटऑफ कम करने के खिलाफ याचिका खारिज, दिल्ली HC ने बताया उच्च शिक्षा का मकसद

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News18•21-01-2026, 20:19
नीट पीजी कटऑफ कम करने के खिलाफ याचिका खारिज, दिल्ली HC ने बताया उच्च शिक्षा का मकसद
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2025 में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता कटऑफ कम करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी.
- •याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कम कटऑफ से विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले चिकित्सा पेशेवरों की गुणवत्ता प्रभावित होगी.
- •मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य कौशल विकसित करना है, न कि डॉक्टरों की गुणवत्ता का आकलन करना.
- •पीठ ने 18,000 से अधिक खाली पीजी मेडिकल सीटों को भरने की आवश्यकता पर जोर दिया, यह सवाल करते हुए कि क्या इन सीटों को खाली छोड़ना जनहित में होगा.
- •प्रतिवादी अधिकारियों ने बताया कि नियमों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष में खाली सीटों को भरने के लिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के लिए कटऑफ कम की जा सकती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने नीट पीजी कटऑफ में कमी को बरकरार रखा, खाली सीटों को भरने और कौशल विकास को प्राथमिकता दी.
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