फिजियोथेरेपिस्ट अब लगा सकेंगे 'डॉ.' प्रीफिक्स: केरल हाई कोर्ट का स्वतंत्र प्रैक्टिस पर फैसला

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News18•24-01-2026, 14:12
फिजियोथेरेपिस्ट अब लगा सकेंगे 'डॉ.' प्रीफिक्स: केरल हाई कोर्ट का स्वतंत्र प्रैक्टिस पर फैसला
- •देशभर के फिजियोथेरेपिस्ट अब अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' (Dr.) प्रीफिक्स का उपयोग कर सकेंगे, यह एक लंबे विवाद का अंत है.
- •केरल हाई कोर्ट ने फिजियोथेरेपिस्टों को उनकी डिग्री और योग्यता के आधार पर 'डॉ.' शब्द का उपयोग करने का अधिकार दिया है, बशर्ते वे अपनी विशेषज्ञता स्पष्ट करें.
- •इस फैसले से फिजियोथेरेपिस्टों को स्वतंत्र प्रैक्टिस का अधिकार मिला है, जिससे उन्हें निदान और उपचार के लिए सामान्य चिकित्सक के रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी.
- •यह निर्णय फिजियोथेरेपी पेशे की गरिमा को बढ़ाता है, इसे एमबीबीएस के समान स्थिति और करियर की संभावनाओं के बराबर लाता है.
- •हालांकि 'डॉ.' का उपयोग करने और स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने की अनुमति है, फिजियोथेरेपिस्टों का कार्यक्षेत्र सर्जरी या एलोपैथिक दवाओं के बजाय भौतिक चिकित्सा, पुनर्वास और व्यायाम तक ही सीमित रहेगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: फिजियोथेरेपिस्टों को 'डॉ.' प्रीफिक्स और स्वतंत्र प्रैक्टिस का अधिकार मिला, जिससे उनकी पेशेवर स्थिति बढ़ी.
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