छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: हर ट्रक कत्लखाने नहीं जाता, 15 भैंसों को मिली 'जमानत'.

महासमुंद
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News18•22-01-2026, 11:03
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: हर ट्रक कत्लखाने नहीं जाता, 15 भैंसों को मिली 'जमानत'.
- •छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद पुलिस द्वारा जब्त की गई 15 भैंसों को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया.
- •पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषि पशु वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के तहत भैंसों को कत्लखाने ले जाने के संदेह में जब्त किया था.
- •मालिकों ने अदालत को बताया कि वे छोटे किसान और डेयरी संचालक हैं, और भैंसें उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत हैं.
- •जस्टिस संजय कुमार जायसवाल ने कहा कि कृषि पशुओं का परिवहन अपराध नहीं है जब तक कि वध का इरादा साबित न हो.
- •अदालत ने जिला अदालत को भैंसों को पुलिस हिरासत से मुक्त कर मालिकों को सौंपने का निर्देश दिया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पशुओं का परिवहन हमेशा अपराध नहीं, 15 भैंसों को मालिकों को लौटाने का आदेश.
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