भारत ने क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव सेल्फी, जियो-टैगिंग अनिवार्य किया.

क्रिप्टोकरेंसी
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Moneycontrol•11-01-2026, 21:35
भारत ने क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव सेल्फी, जियो-टैगिंग अनिवार्य किया.
- •भारत की FIU ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए सख्त AML/KYC प्रोटोकॉल पेश किए, उन्हें VDA सेवा प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया.
- •नए नियमों के तहत उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग के दौरान लाइव सेल्फी और जियो-टैगिंग (अक्षांश, देशांतर, IP पता) अनिवार्य है.
- •उपयोगकर्ताओं को PAN, एक द्वितीयक ID (पासपोर्ट, आधार, वोटर ID) प्रदान करना होगा और बैंक सत्यापन के लिए 'पेनी-ड्रॉप' लेनदेन पूरा करना होगा.
- •दिशानिर्देश ICOs/ITOs को उच्च जोखिम और आर्थिक औचित्य की कमी के कारण दृढ़ता से हतोत्साहित करते हैं, और टम्बलर/मिक्सर जैसे गुमनामी बढ़ाने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगाते हैं.
- •एक्सचेंजों को FIU के साथ पंजीकरण करना होगा, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट जमा करनी होगी, और उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर छह महीने में KYC अपडेट करना होगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए क्रिप्टो नियमों को कड़ा किया.
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