द‍िल्‍ली में बीएस-4 वाहनों की एंट्री को लेकर क्‍या है लेटेस्‍ट अपडेट जानें.
दिल्ली
N
News1802-01-2026, 13:47

दिल्ली में BS-4 गाड़ियां: GRAP-3 के तहत अनुमति, ₹20,000 चालान से बचें.

  • GRAP-3 के तहत दिल्ली में BS-4 पेट्रोल वाहनों को अनुमति है, चाहे वे दिल्ली या बाहर पंजीकृत हों.
  • BS-3 पेट्रोल और डीजल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित है, उल्लंघन पर ₹20,000 तक का चालान हो सकता है.
  • सभी वाहनों के लिए वैध PUC प्रमाणपत्र अनिवार्य है; इसके बिना ₹10,000 तक का चालान हो सकता है.
  • प्रदूषण में सुधार के बाद 24 दिसंबर को GRAP-4 प्रतिबंध हटा दिए गए, अब GRAP-3 लागू है.
  • नियमों में बार-बार बदलाव के कारण BS-4 वाहनों के प्रवेश को लेकर अभी भी भ्रम बना हुआ है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: GRAP-3 के तहत दिल्ली में BS-4 पेट्रोल वाहनों को अनुमति है, लेकिन BS-3 वाहनों पर भारी जुर्माना है.

More like this

Loading more articles...