दिल्ली में BS-4 गाड़ियां: GRAP-3 के तहत अनुमति, ₹20,000 चालान से बचें.

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News18•02-01-2026, 13:47
दिल्ली में BS-4 गाड़ियां: GRAP-3 के तहत अनुमति, ₹20,000 चालान से बचें.
- •GRAP-3 के तहत दिल्ली में BS-4 पेट्रोल वाहनों को अनुमति है, चाहे वे दिल्ली या बाहर पंजीकृत हों.
- •BS-3 पेट्रोल और डीजल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित है, उल्लंघन पर ₹20,000 तक का चालान हो सकता है.
- •सभी वाहनों के लिए वैध PUC प्रमाणपत्र अनिवार्य है; इसके बिना ₹10,000 तक का चालान हो सकता है.
- •प्रदूषण में सुधार के बाद 24 दिसंबर को GRAP-4 प्रतिबंध हटा दिए गए, अब GRAP-3 लागू है.
- •नियमों में बार-बार बदलाव के कारण BS-4 वाहनों के प्रवेश को लेकर अभी भी भ्रम बना हुआ है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: GRAP-3 के तहत दिल्ली में BS-4 पेट्रोल वाहनों को अनुमति है, लेकिन BS-3 वाहनों पर भारी जुर्माना है.
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