द‍िल्‍ली में ग्रैप-3 की पाबंद‍ियां लागू हैं, आइए जानते हैं क्‍या यहां बीएस-4 गाड़‍ियां ले जा सकते हैं?
दिल्ली
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News1825-12-2025, 19:32

दिल्ली में GRAP-4 हटा, पर BS-4 वाहनों पर GRAP-3 के तहत प्रतिबंध जारी.

  • दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP-4 प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन GRAP-3 के नियम अभी भी लागू हैं.
  • GRAP-3 के तहत दिल्ली और NCR जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध है.
  • GRAP-3 NCR में अधिकांश निर्माण-विध्वंस गतिविधियों, स्टोन क्रशर और खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है.
  • दिल्ली-पंजीकृत डीजल मध्यम मालवाहक वाहन (BS-IV या उससे नीचे) और गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-IV डीजल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक है.
  • GRAP-3 में कक्षा 5 तक के लिए हाइब्रिड मोड और सरकारी व निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने का सुझाव है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: GRAP-4 हटने के बावजूद, दिल्ली में BS-4 वाहनों सहित GRAP-3 के सख्त नियम लागू हैं.

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