दिल्ली लोक अदालत: 22 मार्च 2026 को कम दरों पर ट्रैफिक चालान निपटाएं.
दिल्ली लोक अदालत: 22 मार्च को सस्ते में निपटाएं चालान, टोकन 16 मार्च से.
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News18•13-03-2026, 11:43
दिल्ली लोक अदालत: 22 मार्च को सस्ते में निपटाएं चालान, टोकन 16 मार्च से.
•दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत अब 14 मार्च की बजाय 22 मार्च 2026 (रविवार) को आयोजित होगी, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद तारीख बदली गई है.
•लोक अदालतें दिल्ली की 7 अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगी: तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट.
•चालान निपटाने के लिए टोकन 16 मार्च 2026 (सोमवार) से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या QR कोड के माध्यम से जारी किए जाएंगे; केवल टोकन वाले चालान ही निपटाए जाएंगे.
•केवल 30 नवंबर 2025 तक के चालान ही निपटाए जाएंगे; प्रतिदिन 50,000 टोकन जारी होंगे, कुल 2 लाख चालानों की सीमा है.
•हेलमेट, सीटबेल्ट, ओवरस्पीडिंग, PUC, गलत पार्किंग जैसे चालान निपटाए जा सकते हैं, लेकिन लापरवाही से ड्राइविंग या हिट एंड रन जैसे गंभीर मामले शामिल नहीं हैं.