दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति शर्मा से आबकारी नीति मामले को स्थानांतरित करने की केजरीवाल की याचिका खारिज की.
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केजरीवाल को झटका: दिल्ली HC CJ ने आबकारी नीति केस ट्रांसफर याचिका ठुकराई.
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CNBC TV18•15-03-2026, 16:13
केजरीवाल को झटका: दिल्ली HC CJ ने आबकारी नीति केस ट्रांसफर याचिका ठुकराई.
•दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति मामले को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी है.
•मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा कि जस्टिस शर्मा रोस्टर के अनुसार मामले की सुनवाई कर रही हैं और प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण का कोई कारण नहीं है; न्यायाधीश को स्वयं ही सुनवाई से हटने का निर्णय लेना होगा.
•केजरीवाल और अन्य ने जस्टिस शर्मा के पिछले आचरण के कारण निष्पक्षता के प्रति "गंभीर, वास्तविक और उचित आशंका" का हवाला देते हुए मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था.
•केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा ने सभी पक्षों को सुने बिना ही "त्रुटिपूर्ण" प्रथम दृष्टया टिप्पणियां कीं और संबंधित कई मामलों में किसी भी आरोपी को राहत नहीं दी है.
•उन्होंने यह भी बताया कि जस्टिस शर्मा के संबंधित मामलों में तीन फैसले सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे और एक को बड़ी पीठ के पास भेजा गया था.