राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, चेक बाउंस केस में सरेंडर का आदेश

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Moneycontrol•03-02-2026, 17:18
राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, चेक बाउंस केस में सरेंडर का आदेश
- •दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 4 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे तक सरेंडर करने का आदेश दिया है.
- •जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल के आचरण को 'निंदनीय' बताते हुए अदालत का विश्वास बार-बार तोड़ने पर नाराजगी जताई.
- •यह मामला 2010 का है जब राजपाल ने अपनी फिल्म 'अता-पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसके चेक बाउंस हो गए थे.
- •जून 2024 में मध्यस्थता के लिए सजा निलंबित होने के बावजूद, राजपाल 2.5 करोड़ रुपये (40 लाख + 2.10 करोड़ किस्तों में) का भुगतान करने में विफल रहे.
- •अदालत ने टाइपिंग त्रुटि के बहाने को कमजोर बताया और शिकायतकर्ता कंपनी को पहले जमा की गई राशि जारी करने का आदेश दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने का आदेश दिया, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.
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