सीजेआई सूर्यकांत ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर आई एक याचिका को क्यों खारिज की?
दिल्ली
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News1805-01-2026, 14:11

SC ने अजमेर दरगाह 'चादर' परंपरा पर PIL खारिज की; लंबित दीवानी मुकदमे पर असर नहीं.

  • सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर दरगाह में PMO की 'चादर' चढ़ाने की परंपरा को चुनौती देने वाली PIL खारिज कर दी.
  • विश्व वैदिक सनातन संघ ने याचिका दायर कर तर्क दिया कि यह धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि चिश्तिया संप्रदाय का क्षेत्र है.
  • याचिकाकर्ताओं ने लंबित दीवानी मामले और 1961 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें दरगाह को 'चिश्तिया संप्रदाय का क्षेत्र' बताया गया था.
  • CJI जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका को योग्यताहीन बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि इससे लंबित दीवानी मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
  • यह 'चादर' परंपरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष निभाई जाती है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने अजमेर दरगाह 'चादर' PIL खारिज की, लंबित दीवानी मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा.

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