Supreme Court of India
भारत
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CNBC TV1805-01-2026, 15:43

SC ने PM मोदी के अजमेर शरीफ 'चादर' चढ़ाने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की.

  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर 'चादर' चढ़ाने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा न्यायोचित नहीं है और याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
  • याचिकाकर्ताओं ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर दरगाह को राज्य-प्रायोजित सम्मान देने को चुनौती दी थी.
  • उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रथा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई, का कोई कानूनी आधार नहीं है और चिश्ती को विदेशी आक्रमणों से जोड़ा.
  • SC ने स्पष्ट किया कि याचिका खारिज होने से दरगाह के शिव मंदिर पर बने होने के लंबित दीवानी मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने PM के अजमेर शरीफ 'चादर' चढ़ाने के मुद्दे को न्यायोचित नहीं माना, याचिका खारिज की.

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