पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में काजोल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.
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News1820-02-2026, 13:58

काजोल की बड़ी जीत: कोर्ट ने बिना इजाजत नाम-फोटो इस्तेमाल पर लगाई रोक, अश्लील कंटेंट हटाने का आदेश.

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने काजोल को व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की, जिससे उनकी अनुमति के बिना नाम, फोटो और वीडियो का उपयोग अपराध होगा.
  • अदालत ने अभिनेत्री के खिलाफ प्रकाशित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया.
  • AI और डीपफेक जैसी तकनीकों के माध्यम से काजोल के नाम, छवि या व्यक्तित्व के किसी भी दुरुपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया.
  • अदालत ने विभिन्न प्रतिवादी संस्थाओं को काजोल की तस्वीर या पहचान का उपयोग करके कोई भी व्यावसायिक उत्पाद नहीं बेचने का निर्देश दिया.
  • यह AI और डीपफेक के माध्यम से अवैध उत्पाद प्रचार और भ्रामक जानकारी फैलाने के बढ़ते चलन के बाद आया है, जो मशहूर हस्तियों की छवि को प्रभावित करता है.

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