केजरीवाल, सिसोदिया को ईडी की टिप्पणी हटाने की याचिका पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने दिया अधिक समय.
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दिल्ली HC ने केजरीवाल, सिसोदिया को ED की याचिका पर जवाब देने के लिए और समय दिया.
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Moneycontrol•19-03-2026, 16:56
दिल्ली HC ने केजरीवाल, सिसोदिया को ED की याचिका पर जवाब देने के लिए और समय दिया.
•दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को ED की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है.
•ED ने शराब नीति मामले में उन्हें बरी करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई 'अनुचित' टिप्पणियों को हटाने की मांग की है.
•न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने देरी पर नाराजगी व्यक्त की लेकिन संक्षिप्त जवाब के लिए समय दिया.
•ED ने तर्क दिया कि उसकी याचिका का आरोपियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह केवल एजेंसी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को चुनौती दे रही है.
•ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य को बरी करते हुए CBI के मामले को 'अनुमानित निर्माण' कहकर आलोचना की थी और PMLA के आवेदन के बारे में चिंताएं उजागर की थीं.