दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश: दोषी की समय से पहले रिहाई, तिहाड़ से ढाका स्थानांतरण की रिपोर्ट.
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दिल्ली HC ने बांग्लादेश भेजे गए दोषी की समय से पहले रिहाई का आदेश दिया.
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Moneycontrol•20-02-2026, 12:48
दिल्ली HC ने बांग्लादेश भेजे गए दोषी की समय से पहले रिहाई का आदेश दिया.
•दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक द्विपक्षीय समझौते के तहत बांग्लादेश भेजे गए दोषी आसिफ उर्फ नईम की समय से पहले रिहाई का आदेश दिया है.
•आसिफ को दिल्ली में 2004 के डकैती और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, 2010 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और 2021 में ढाका सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.
•बांग्लादेशी अधिकारियों ने अच्छे आचरण के आधार पर जल्दी रिहाई की सिफारिश की; दिल्ली जेल अधिकारियों ने भी संतोषजनक आचरण की सूचना दी.
•दिल्ली के सजा समीक्षा बोर्ड ने अपराध की गंभीरता और पुलिस आपत्तियों का हवाला देते हुए उसके अनुरोध को दो बार खारिज कर दिया था.
•न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने एसआरबी के फैसले को मनमाना और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित नहीं मानते हुए रद्द कर दिया, जिससे आसिफ की 22 साल बाद रिहाई का रास्ता साफ हो गया.