The Court found that the necessary elements to establish the offences were not present in the remarks attributed to Kar. (Representative image)
भारत
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Moneycontrol11-02-2026, 23:34

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 'डायन और बकरी' विवाद में अभिषेक कर के खिलाफ मामला रद्द किया.

  • गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वित्तीय सामग्री निर्माता अभिषेक कर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है.
  • कर पर एक यूट्यूब पॉडकास्ट के दौरान असमिया महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे काला जादू करती हैं और इंसानों को बकरियों में बदल देती हैं.
  • जनवरी 2025 में BNS, IT अधिनियम और असम डायन शिकार अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन कर ने FIR रद्द करने की मांग की थी.
  • न्यायमूर्ति प्रांजल दास की अध्यक्षता वाले हाई कोर्ट ने पाया कि कर के बयान BNS, IT अधिनियम (अश्लीलता) या असम डायन शिकार अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं.
  • अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मामला दर्ज करने या आरोप पत्र दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं था, और सभी कार्यवाही रद्द कर दी.

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