हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा घटाई, मां को बरी किया; 'राजा बेटा' प्रेम पर टिप्पणी.

भारत
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Moneycontrol•26-12-2025, 18:09
हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा घटाई, मां को बरी किया; 'राजा बेटा' प्रेम पर टिप्पणी.
- •पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी की मौत की सजा को आजीवन कारावास (30 साल बिना छूट) में बदल दिया.
- •कोर्ट ने दोषी की मां कमला देवी को बरी कर दिया, कहा 'राजा बेटा' को बचाने के लिए उसे दंडित करने का कोई IPC प्रावधान नहीं है.
- •अदालत ने माना कि हत्या दुष्कर्म के सबूत मिटाने की घबराहट में की गई थी, न कि पूर्व नियोजित, जिससे सजा कम की गई.
- •हाईकोर्ट ने जुर्माना राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये की और 'राजा बेटा' के प्रति मां के अंध प्रेम व पितृसत्तात्मक मानसिकता पर टिप्पणी की.
- •अदालत ने कहा कि जब मृत्युदंड पर दो विचार संभव हों, तो मृत्युदंड न देने वाले विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर सुधार की संभावना होने पर.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कोर्ट ने मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली, मां को बरी किया, 'राजा बेटा' मानसिकता पर प्रकाश डाला.
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