पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप और हत्याकांड के दोषी की फांसी को उम्रकैद में बदला, मां को बरी किया.
देश
N
News1827-12-2025, 12:23

बलात्कारी की मां बरी: 'बेटे का अंधा प्यार आपराधिक नहीं', कोर्ट का फैसला.

  • पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बलात्कार-हत्या के दोषी की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया.
  • कोर्ट ने दोषी की मां को बरी कर दिया, कहा कि वह सिर्फ अपने 'राजा बेटा' को बचाना चाहती थी, जो आपराधिक दायित्व नहीं है.
  • मां ने ग्रामीणों को घर में घुसने से रोका और बिजली काटी, लेकिन कोर्ट ने इसे IPC के तहत आपराधिक साजिश नहीं माना.
  • यह घटना 31 मई, 2018 को पलवल, हरियाणा में हुई थी, जहां एक 5 साल की बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या की गई थी.
  • कोर्ट ने मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के बावजूद मौत की सज़ा कम की, क्योंकि हत्या बलात्कार के बाद सबूत मिटाने की घबराहट में की गई थी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मां का 'अंधा प्यार' आपराधिक नहीं; बलात्कारी की मौत की सज़ा आजीवन कारावास में बदली.

More like this

Loading more articles...