बलात्कारी की मां बरी: 'बेटे का अंधा प्यार आपराधिक नहीं', कोर्ट का फैसला.

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News18•27-12-2025, 12:23
बलात्कारी की मां बरी: 'बेटे का अंधा प्यार आपराधिक नहीं', कोर्ट का फैसला.
- •पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बलात्कार-हत्या के दोषी की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया.
- •कोर्ट ने दोषी की मां को बरी कर दिया, कहा कि वह सिर्फ अपने 'राजा बेटा' को बचाना चाहती थी, जो आपराधिक दायित्व नहीं है.
- •मां ने ग्रामीणों को घर में घुसने से रोका और बिजली काटी, लेकिन कोर्ट ने इसे IPC के तहत आपराधिक साजिश नहीं माना.
- •यह घटना 31 मई, 2018 को पलवल, हरियाणा में हुई थी, जहां एक 5 साल की बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या की गई थी.
- •कोर्ट ने मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के बावजूद मौत की सज़ा कम की, क्योंकि हत्या बलात्कार के बाद सबूत मिटाने की घबराहट में की गई थी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मां का 'अंधा प्यार' आपराधिक नहीं; बलात्कारी की मौत की सज़ा आजीवन कारावास में बदली.
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