ओडिशा में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध

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Moneycontrol•22-01-2026, 17:51
ओडिशा में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध
- •ओडिशा के स्वास्थ्य विभाग ने गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की.
- •स्वास्थ्य सचिव अश्वथी एस द्वारा जारी यह प्रतिबंध 2013 के निषेध से अस्पष्टताओं को दूर करने और राज्य भर में समान प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करता है.
- •इसमें पैक किए गए और बिना पैक किए गए उत्पाद शामिल हैं, जिनमें अलग से बेचे जाने वाले लेकिन मिश्रण के लिए अभिप्रेत उत्पाद और तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी चबाने वाले खाद्य उत्पाद शामिल हैं.
- •केंद्र सरकार 1 फरवरी से पान मसाला पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और नया उपकर लगाएगी, साथ ही पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी दर (बीड़ी पर 18%) होगी.
- •वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू पैकिंग मशीनों के लिए नए नियम भी अधिसूचित किए हैं, और वर्तमान जीएसटी मुआवजा उपकर 1 फरवरी से समाप्त हो जाएगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ओडिशा ने सभी तंबाकू उत्पादों पर व्यापक प्रतिबंध लगाया है, जिससे पिछली पाबंदियां मजबूत हुई हैं और केंद्र सरकार के कर परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाया गया है.
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