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Moneycontrol27-01-2026, 21:42

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल में SC/ST कोटे से किया इनकार: "आरक्षण नहीं, प्रतिनिधित्व" - CJI कांत

  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल में SC/ST वकीलों के लिए आरक्षण की याचिका खारिज कर दी, जिसमें देरी और चल रहे चुनावों का हवाला दिया गया.
  • CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि महिला वकीलों के लिए कोर्ट का पिछला निर्देश "प्रतिनिधित्व" के लिए था, "आरक्षण" के लिए नहीं.
  • बेंच ने याचिकाकर्ताओं को पहले वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी, इस बात पर जोर दिया कि महिला वकीलों का प्रतिनिधित्व लंबे प्रयासों के बाद हासिल हुआ था.
  • CJI कांत ने याचिकाकर्ताओं की "प्लैटर" समाधान की मांग की आलोचना की, यह देखते हुए कि बार काउंसिल का लंबा इतिहास रहा है और SC/ST अधिवक्ताओं की ओर से पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.
  • कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी, और गंभीर विचार की उम्मीद जताई.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल में SC/ST कोटे की याचिका खारिज की, इसे महिला प्रतिनिधित्व से अलग बताया और उचित माध्यम अपनाने को कहा.

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