सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों में SC/ST कोटे की PIL खारिज की

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News18•27-01-2026, 16:30
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों में SC/ST कोटे की PIL खारिज की
- •सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
- •मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद याचिका देर से दायर की गई थी.
- •मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि महिला वकीलों के लिए अदालत का पिछला आदेश 'प्रतिनिधित्व' के लिए था, न कि 'आरक्षण' के लिए.
- •अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पहले वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने और यदि उनका प्रतिनिधित्व असफल रहता है तो वापस आने की सलाह दी.
- •याचिकाकर्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पिछले आदेशों का हवाला दिया गया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिलों में SC/ST कोटे की PIL खारिज की, याचिकाकर्ताओं को पहले अधिकारियों से संपर्क करने को कहा.
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