अरावली में अवैध खनन पर SC सख्त, विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश

M
Moneycontrol•21-01-2026, 16:35
अरावली में अवैध खनन पर SC सख्त, विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश
- •सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन से होने वाले अपरिवर्तनीय नुकसान को देखते हुए अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है.
- •मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सहित पीठ ने चार सप्ताह के भीतर खनन विशेषज्ञता वाले पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया है.
- •यह समिति सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन और पर्यवेक्षण में काम करेगी.
- •अदालत ने अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान परिभाषा से संबंधित 20 नवंबर के अपने निर्देशों को स्थगित रखने के आदेश को बढ़ा दिया है.
- •राजस्थान सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि कोई भी अनधिकृत खनन नहीं होगा, हालांकि बिखरे हुए स्थानों पर अवैध खनन की खबरें थीं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई.
✦
More like this
Loading more articles...





