अरावली पहाड़ियों को अपरिवर्तनीय क्षति की SC की चेतावनी, अवैध खनन रोकने का आदेश

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News18•21-01-2026, 16:03
अरावली पहाड़ियों को अपरिवर्तनीय क्षति की SC की चेतावनी, अवैध खनन रोकने का आदेश
- •सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अरावली क्षेत्र में जारी अवैध खनन से "अपरिवर्तनीय" पर्यावरणीय क्षति होगी.
- •न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अरावली पहाड़ियों में कोई भी अनधिकृत खनन न हो, इसकी नाजुक पारिस्थितिकी की सुरक्षा पर जोर दिया.
- •मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक के लिए गंभीर चिंता पर प्रकाश डाला.
- •सुप्रीम कोर्ट खनन मुद्दों की व्यापक जांच के लिए पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और डोमेन विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की योजना बना रहा है.
- •अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने अदालत को आश्वासन दिया कि राजस्थान में किसी भी अनधिकृत खनन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन से अरावली पहाड़ियों को अपरिवर्तनीय क्षति से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया.
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