क्रिमिनल केस पासपोर्ट में बाधा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'विदेश यात्रा' मौलिक अधिकार है.

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News18•09-01-2026, 22:16
क्रिमिनल केस पासपोर्ट में बाधा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'विदेश यात्रा' मौलिक अधिकार है.
- •सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, लंबित आपराधिक मामला पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकृत करने में स्थायी बाधा नहीं है.
- •सुप्रीम कोर्ट द्वारा विदेश यात्रा को 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है.
- •लंबित मामलों वाले आवेदक संबंधित आपराधिक अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या अनुमति प्राप्त करके पासपोर्ट बनवा सकते हैं.
- •महेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया गया कि पासपोर्ट प्राधिकरण अदालत की विदेश यात्रा की अनुमति मानने के लिए बाध्य है.
- •1993 की सरकारी अधिसूचना इस प्रक्रिया का समर्थन करती है, उचित कानूनी अनुमति के साथ पासपोर्ट जारी करने/नवीनीकरण की अनुमति देती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: लंबित आपराधिक मामले विदेश यात्रा नहीं रोकते; अदालत की अनुमति मौलिक अधिकार के रूप में पासपोर्ट सुनिश्चित करती है.
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