11 महीने का रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद अगर किरायेदार मकान खाली करने से इनकार कर दे, तो ज्यादातर मकान मालिक परेशान हो जाते हैं।
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Moneycontrol22-12-2025, 18:56

किरायेदार मकान खाली न करे तो क्या करें? जानें कानूनी उपाय और गलतियाँ.

  • बिजली-पानी काटना, ताला बदलना या जबरन खाली कराना गैरकानूनी है; इससे मकान मालिक पर आपराधिक मामला हो सकता है.
  • एग्रीमेंट खत्म होने के बाद, किरायेदार को 15-30 दिनों में मकान खाली करने का नोटिस दें और अधिक समय तक रहने पर मुआवजे की मांग करें.
  • एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराया स्वीकार न करें; UPI या बैंक ट्रांसफर से मिले किराए को तुरंत वापस करें ताकि Section 106 of the Transfer of Property Act के तहत मासिक किरायेदारी न बने.
  • नोटिस के बाद भी किरायेदार न हटे तो सिविल कोर्ट में बेदखली का मुकदमा दायर करें. पुलिस आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती, जब तक धमकी, जबरन कब्जा या धोखाधड़ी न हो (IPC धाराएं लागू).
  • चुप रहना, बिना आपत्ति किराया स्वीकार करना या कार्रवाई में देरी करना मकान मालिक के मामले को कमजोर करता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मकान मालिक को किरायेदार को खाली कराने के लिए कानूनी और समय पर कार्रवाई करनी चाहिए.

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