इंदौर HC का बड़ा कदम: भागीरथपुरा जल प्रदूषण की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित

इंदौर
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News18•29-01-2026, 13:13
इंदौर HC का बड़ा कदम: भागीरथपुरा जल प्रदूषण की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित
- •मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने भागीरथपुरा जल प्रदूषण घटना की स्वतंत्र जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है.
- •राज्य सरकार ने संदूषण के कारण 16 मौतों की सूचना दी थी, जिसके बाद अदालत ने आरोपों की गंभीरता और जीवन के अधिकार पर इसके प्रभाव को देखते हुए स्वतंत्र जांच का आदेश दिया.
- •आयोग संदूषण के स्रोत और प्रकृति की पहचान करेगा, मौतों की वास्तविक संख्या का पता लगाएगा, चिकित्सा सहायता का आकलन करेगा और स्वच्छ पेयजल के लिए तत्काल व दीर्घकालिक सुधार सुझाएगा.
- •इसे घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने, उनकी जवाबदेही तय करने और प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे के दिशानिर्देश सुझाने का अधिकार दिया गया है.
- •आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, वह अधिकारियों और रिकॉर्ड को तलब कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है और चार सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; अगली सुनवाई 5 मार्च को है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इंदौर HC ने भागीरथपुरा जल प्रदूषण की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया, जवाबदेही और स्वच्छ पानी सुनिश्चित करेगा.
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