इंदौर जल प्रदूषण मामले की जांच के लिए एमपी हाईकोर्ट ने न्यायिक आयोग का गठन किया.

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News18•28-01-2026, 00:15
इंदौर जल प्रदूषण मामले की जांच के लिए एमपी हाईकोर्ट ने न्यायिक आयोग का गठन किया.
- •मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भागीरथपुरा में जल प्रदूषण की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है.
- •आयोग प्रदूषण के कारण, स्रोत और प्रकृति, वास्तविक मौतों की संख्या, चिकित्सा प्रतिक्रिया की पर्याप्तता की जांच करेगा और निवारक उपायों का सुझाव देगा.
- •राज्य सरकार ने बताया कि भागीरथपुरा में 16 मौतें दूषित पेयजल के कारण उल्टी और दस्त के एक महीने के प्रकोप से जुड़ी हो सकती हैं.
- •उच्च न्यायालय ने भागीरथपुरा और महू में "खतरनाक" स्थिति पर चिंता व्यक्त की, जिसमें आधिकारिक रिपोर्टों और याचिकाकर्ताओं के 30 तक मौतों के दावों के बीच विसंगतियां पाई गईं.
- •आयोग को जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने, मुआवजे के दिशानिर्देश सुझाने का काम सौंपा गया है और उसे गवाहों और रिकॉर्ड को बुलाने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: एमपी हाईकोर्ट ने इंदौर के भागीरथपुरा में जल प्रदूषण और मौतों की स्वतंत्र जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया.
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