एमपी के मऊगंज में लव मैरिज पर पंचायत का फरमान: सामाजिक बहिष्कार की सजा

भोपाल
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News18•27-01-2026, 10:48
एमपी के मऊगंज में लव मैरिज पर पंचायत का फरमान: सामाजिक बहिष्कार की सजा
- •मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के एक गांव में पंचायत ने लव मैरिज और अंतरजातीय विवाह के खिलाफ फरमान जारी किया है.
- •निर्णय के अनुसार, अगर कोई युवक-युवती प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह करते हैं, तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा.
- •ऐसे परिवारों से कोई सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखेगा, न ही उन्हें किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा.
- •पंचायत ने यह फैसला गांव में हाल ही में हुए कुछ प्रेम विवाहों से नाराज होकर लिया है, जिसका उद्देश्य 'परंपराओं को बचाना' बताया गया है.
- •कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले को पूरी तरह से अवैध बताया है, क्योंकि यह संविधान द्वारा दिए गए विवाह के अधिकार का उल्लंघन है और सामाजिक बहिष्कार एक कानूनी अपराध है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: एमपी के एक गांव में लव मैरिज पर पंचायत का अवैध फरमान, सामाजिक बहिष्कार की धमकी से डर का माहौल.
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