अबू सलेम को भाई के जनाजे में जाने की अनुमति नहीं, सुरक्षा और खर्च के कारण याचिका खारिज

मुंबई
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News18•05-02-2026, 17:13
अबू सलेम को भाई के जनाजे में जाने की अनुमति नहीं, सुरक्षा और खर्च के कारण याचिका खारिज
- •अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की अपने भाई अबू हकीम अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए आजमगढ़, उत्तर प्रदेश जाने की पैरोल याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी.
- •अदालत ने एक हाई-प्रोफाइल कैदी को दूसरे राज्य में ले जाने से जुड़े महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिमों का हवाला दिया, सुरक्षा एजेंसियों ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई थी.
- •सलेम के वकील ने मानवीय आधार पर पैरोल की दलील दी, जिसमें 25 साल की कैद के बाद पारिवारिक अनुष्ठानों में शामिल होने की उनकी सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया.
- •अस्वीकृति का एक प्रमुख कारण सलेम का सुरक्षा लागत वहन करने में असमर्थ होना था, जिसका अनुमान 1.7 मिलियन रुपये से अधिक था, जिसे अदालत ने उनकी जिम्मेदारी बताया था.
- •राज्य सरकार ने आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्र की संवेदनशीलता और सलेम की उपस्थिति से शांति भंग होने की संभावना पर प्रकाश डाला, हालांकि लागत चुकाने पर चार दिन की पैरोल देने को तैयार थी.
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