चर्चित जन्हवी मर्डर केस में आरोपी दोस्त को आजिवन कारावास.
मुंबई
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News1831-01-2026, 22:05

जान्हवी कुकरेजा हत्याकांड: दोस्त दोषी करार, आजीवन कारावास; सह-आरोपी बरी

  • 2021 के जान्हवी कुकरेजा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्री जोगधंकर को मुंबई की एक अदालत ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
  • जान्हवी की बचपन की दोस्त और सह-आरोपी दिया पाडलकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
  • 19 वर्षीय मनोविज्ञान की छात्रा जान्हवी 1 जनवरी, 2021 को खार के 'भगवती हाइट्स' में एक नए साल की पार्टी के बाद 48 चोटों के साथ मृत पाई गई थी.
  • विवाद कथित तौर पर जोगधंकर और पाडलकर की बढ़ती नजदीकियों को लेकर जान्हवी के झगड़े से शुरू हुआ, जिसके बाद क्रूर हमला हुआ.
  • परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसमें जोगधंकर को अस्त-व्यस्त दिखाने वाले सीसीटीवी फुटेज और उसकी शर्ट पर जान्हवी के खून की पुष्टि करने वाली डीएनए प्रोफाइलिंग शामिल थी, ने दोषसिद्धि का आधार बनाया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जान्हवी कुकरेजा की क्रूर हत्या के लिए मुख्य आरोपी श्री जोगधंकर को आजीवन कारावास; सह-आरोपी दिया बरी.

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