जोडप्याची निर्दोष मुक्तता (AI Image)
पुणे
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News1819-02-2026, 10:49

8 साल बाद हत्या के आरोप से बरी हुआ प्रेमी जोड़ा, उत्पीड़न करने वाला मृत मिला.

  • एक प्रेमी जोड़े को 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया, सबूतों की कमी और जांच में खामियों के कारण.
  • मृतक कथित तौर पर युवती का पीछा करता था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे धमकाता था.
  • पुलिस ने जोड़े पर प्यार में बाधा बने व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था.
  • बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट इब्राहिम शेख ने पुलिस जांच में खामियों को उजागर किया, जिसमें पक्षपाती गवाह और अपराध स्थल से बरामद वस्तुओं पर आरोपियों के रक्त के नमूने न मिलना शामिल था.
  • बारामती अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. डी. शेल्के ने जोड़े को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

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