दिसंबर 2025 में केंद्र ने एक नए कानून 'सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025' को मंजूरी दी थी।
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Moneycontrol01-01-2026, 12:27

1 फरवरी 2026 से महंगी होंगी सिगरेट, तंबाकू उत्पाद; सरकार ने लगाई एक्साइज ड्यूटी.

  • केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 से सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाई है.
  • सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी प्रति हजार स्टिक 2050 रुपये से 8500 रुपये तक होगी, जो लंबाई पर निर्भर करेगी.
  • यह नई ड्यूटी 'Central Excise (Amendment) Bill 2025' के अनुमोदन के बाद अस्थायी करों की जगह लेगी.
  • भारत में सिगरेट पर मौजूदा कुल कर (53%) World Health Organization के 75% बेंचमार्क से काफी कम है.
  • ITC, VST Industries और Godfrey Phillips India जैसी सिगरेट निर्माता कंपनियों के शेयरों में गिरावट की आशंका है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 1 फरवरी 2026 से नई एक्साइज ड्यूटी के कारण सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे, निर्माताओं पर असर.

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