सीजेआई ने महेश लांगा को दी अंतरिम जमानत, SG की दलीलें दरकिनार.

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News18•16-12-2025, 14:03
सीजेआई ने महेश लांगा को दी अंतरिम जमानत, SG की दलीलें दरकिनार.
- •पत्रकार महेश लांगा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई.
- •लांगा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और वसूली जैसे आरोप हैं.
- •सीजेआई सूर्यकांत ने अंतरिम जमानत देते हुए पीएमएलए कोर्ट में जमानती बॉन्ड जमा करने और मामले पर कोई लेख न लिखने सहित कई शर्तें लगाईं.
- •मेहता ने लांगा पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया, जबकि सिब्बल ने कहा कि उद्योगपति पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं और धोखाधड़ी की राशि कम है.
- •लांगा को पहले अक्टूबर 2024 में जीएसटी धोखाधड़ी और फिर फरवरी 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यह मामला पत्रकार की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया के संतुलन को दर्शाता है.
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