दिल्ली दंगा मामले में कपिल सिब्बल के क्लाइंट उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हो गई है.
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News1805-01-2026, 18:55

UAPA मामले: उमर खालिद को SC से झटका, गुलफिशा फातिमा को राहत.

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के UAPA मामले में उमर खालिद (कपिल सिब्बल के मुवक्किल) की जमानत याचिका खारिज की, प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर माना.
  • इसी मामले में गुलफिशा फातिमा (अभिषेक मनु सिंघवी के मुवक्किल) को SC से जमानत मिली, कोर्ट ने कमजोर सबूत और लंबी हिरासत पर ध्यान दिया.
  • दोनों UAPA मामले दिल्ली दंगों से संबंधित हैं, लेकिन सबूतों की गंभीरता और प्रथम दृष्टया आरोपों के आधार पर परिणाम भिन्न रहे.
  • कपिल सिब्बल ने UAPA के दुरुपयोग और लंबी हिरासत का तर्क दिया, जबकि अभिषेक सिंघवी ने कमजोर सबूत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया.
  • सरकारी वकील ने कहा कि UAPA मामलों में जमानत केवल देरी के आधार पर नहीं दी जा सकती, खासकर गंभीर अपराधों में.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: UAPA मामलों में जमानत का फैसला सबूतों की ताकत और आरोपों की गंभीरता पर निर्भर करता है, न कि केवल हिरासत की अवधि पर.

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