सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल
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News1807-01-2026, 20:30

बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर सरकार बनाएगी गाइडलाइन, मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता.

  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए गाइडलाइन बनाने की तैयारी में है.
  • डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) रूल्स 2025 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, OTT और गेमिंग ऐप्स पर माता-पिता की सहमति अनिवार्य है.
  • मद्रास हाई कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर विचार करने को कहा, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध है.
  • एक सर्वे के अनुसार, 9-13 साल के शहरी बच्चे प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जिससे 11-37% किशोरों में लत और एकाग्रता की कमी देखी गई है.
  • विशेषज्ञों ने अभिभावकों को निगरानी और स्क्रीन टाइम सीमित करने की सलाह दी है; फ्रांस भी 2026 से 15 साल से कम उम्र वालों के लिए प्रतिबंध पर विचार कर रहा है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: भारत बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को लेकर चिंतित है और नई गाइडलाइन व सहमति नियमों पर काम कर रहा है.

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