मद्रास HC की केंद्र को सलाह: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो.

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CNBC Awaaz•26-12-2025, 12:50
मद्रास HC की केंद्र को सलाह: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो.
- •मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है.
- •कोर्ट ने नाबालिगों को मानसिक और सामाजिक खतरों, साथ ही अनुचित सामग्री से बचाने के लिए यह कदम उठाने को कहा है.
- •अदालत ने ऑस्ट्रेलिया जैसे कानूनों पर विचार करने और X, Facebook, Instagram, TikTok जैसे प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश बनाने का सुझाव दिया.
- •नए कानून बनने तक सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाने और NCPCR को सक्रिय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
- •बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े बढ़ते जोखिमों को रोकने के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास HC ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों हेतु सोशल मीडिया बैन की वकालत की.
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