ट्रेन में जज ने की अश्लीलता, SC ने बहाली रोकी, कहा- 'शर्मनाक' हरकत

देश
N
News18•13-01-2026, 16:39
ट्रेन में जज ने की अश्लीलता, SC ने बहाली रोकी, कहा- 'शर्मनाक' हरकत
- •2018 में इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस में सिविल जज नवनीत सिंह यादव ने नशे में एक महिला सह-यात्री के सामने कथित तौर पर पेशाब किया था.
- •सुप्रीम कोर्ट ने जज यादव की बहाली के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, उनके आचरण को 'चौंकाने वाला और जघन्य' बताया.
- •एमपी हाई कोर्ट ने 2019 में यादव को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन मई 2025 में गवाहों के मुकरने और नशे के मेडिकल सबूत की कमी का हवाला देते हुए उनकी बहाली का आदेश दिया था.
- •सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यादव ने गवाहों को डराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया होगा और ऐसे व्यवहार के लिए बर्खास्तगी ही एकमात्र स्वीकार्य परिणाम है.
- •घटना के दौरान यादव ने कथित तौर पर सह-यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों को गाली दी, अपना न्यायिक पहचान पत्र दिखाया और बार-बार इमरजेंसी चेन खींची.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने जज के कदाचार मामले में हस्तक्षेप किया, न्यायिक गरिमा और अश्लीलता के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया.
✦
More like this
Loading more articles...





