कर्नाटक में एंटी हेट स्‍पीच बिल पेश पास क‍िया गया है.
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News1818-12-2025, 20:15

कर्नाटक का नया हेट स्पीच कानून: 'अपमान' पर 7 साल जेल, दंगे पर जमानत?

  • कर्नाटक विधानसभा ने 'एंटी-हेट स्पीच कानून' (हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल) पारित किया, जिसका उद्देश्य हेट स्पीच और सांप्रदायिक तनाव को रोकना है.
  • यह कानून भाषण, हावभाव, दृश्यों या सोशल मीडिया के माध्यम से 'भावनात्मक नुकसान' पहुंचाने पर 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है, जिसमें मृत व्यक्ति भी शामिल हैं.
  • आलोचकों का तर्क है कि कानून की व्यापक परिभाषाएं और गंभीर दंड असंगत हैं, जिससे शारीरिक अपराधों जैसे दंगे की तुलना में भाषण के लिए कठोर सजा हो सकती है.
  • विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया, पुलिस के दुरुपयोग, जबरन वसूली और विपक्ष/मीडिया को निशाना बनाने की आशंका जताई.
  • कार्टून, मीम्स और धार्मिक ग्रंथों का हवाला देने के संभावित अपराधीकरण को लेकर चिंताएं हैं, जिससे डिजिटल और प्रेस स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव पर सवाल उठते हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक का नया हेट स्पीच कानून अपनी सख्ती, व्यापक दायरे और संभावित दुरुपयोग के लिए आलोचना झेल रहा है.

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