जज ने आदेश दिया कि लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. (फाइल फोटो)
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News1804-01-2026, 01:51

मद्रास HC: ईश्वर-मूर्तियां हानिरहित, अंधविश्वास आस्था नहीं, अधिकारों का सम्मान.

  • मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के एन्नोर में कार्तिक की मूर्तियों की जब्ती के मामले में फैसला सुनाया, जिसे पड़ोसियों ने रहस्यमय मौतों से जोड़ा था.
  • अदालत ने अप्रैल 2025 में मूर्तियों को वापस करने का आदेश दिया था, साथ ही लाउडस्पीकर के उपयोग और धन संग्रह पर प्रतिबंध लगाया था.
  • न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की और कार्तिक को तिरुवोट्टियूर तालुक तहसीलदार कार्यालय से मूर्तियां वापस लेने का निर्देश दिया.
  • न्यायाधीश ने कहा कि न तो ईश्वर और न ही मूर्तियां मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती हैं, अंधविश्वास को सच्ची आस्था से अलग किया और अधिकारियों को झूठे विश्वासों के आगे न झुकने की चेतावनी दी.
  • अदालत ने लाउडस्पीकर से जनता को असुविधा होने पर पुलिस कार्रवाई और अनाधिकृत मंदिर निर्माण या दान पेटियों पर अधिकारियों को कार्रवाई करने की अनुमति दी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास HC ने कहा ईश्वर-मूर्तियां हानिरहित, अंधविश्वास आस्था नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन.

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