Madras High Court
भारत
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Moneycontrol05-01-2026, 16:17

मद्रास HC: राज्य अंधविश्वास पर काम नहीं कर सकता, जब्त हिंदू मूर्तियों को लौटाने का आदेश.

  • मद्रास उच्च न्यायालय ने A Karthik के निजी आवास से जब्त हिंदू मूर्तियों को वापस करने का आदेश दिया.
  • अधिकारियों ने निवासियों के अंधविश्वास के कारण मूर्तियों को हटाया था, जिन्होंने पूजा को "अप्राकृतिक मौतों" से जोड़ा था.
  • न्यायमूर्ति D Bharatha Chakravarthy ने कहा कि राज्य अवैज्ञानिक सार्वजनिक भय पर कार्य नहीं कर सकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए.
  • अदालत ने जोर दिया कि शांतिपूर्ण निजी पूजा को अंधविश्वासी मान्यताओं से रोका नहीं जा सकता; भगवान या मूर्तियाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचातीं.
  • मूर्तियों को शर्तों के साथ लौटाने का आदेश दिया गया: लाउडस्पीकर नहीं, ध्वनि प्रदूषण नहीं, पड़ोसियों को परेशानी नहीं, और पैसे का संग्रह नहीं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास HC ने निजी पूजा अधिकारों को बरकरार रखा, अंधविश्वास पर राज्य की कार्रवाई को खारिज किया.

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