गृह मंत्रालय ने लुक आउट सर्कुलर में किया संशोधन, अब संस्थाएं सीधे देश छोड़ने से नहीं रोक पाएंगी.
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गृह मंत्रालय ने लुक आउट सर्कुलर नियमों में किया बदलाव: अब संस्थाएं सीधे यात्रा नहीं रोक पाएंगी.
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News18•10-03-2026, 11:34
गृह मंत्रालय ने लुक आउट सर्कुलर नियमों में किया बदलाव: अब संस्थाएं सीधे यात्रा नहीं रोक पाएंगी.
•गृह मंत्रालय (MHA) ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे देश छोड़ने से रोकने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी.
•राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाएं अब सीधे LOC जारी करने का अनुरोध नहीं कर पाएंगी; उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से प्रस्ताव भेजने होंगे.
•सभी LOC अनुरोध अब पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या अन्य अधिकृत जांच एजेंसियों के माध्यम से ही भेजे जाएंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक जवाबदेह बनेगी.
•LOC के लिए तीन मानकीकृत विकल्प पेश किए गए हैं: व्यक्ति को हिरासत में लेना, देश छोड़ने से रोकना, या टिप्पणियों की समीक्षा करना; खुफिया एजेंसियां केवल आतंकवाद से संबंधित मामलों में 'टिप्पणियों की समीक्षा' विकल्प का उपयोग कर सकेंगी.
•अदालती आदेशों के लिए भी स्पष्ट ढांचा: संबंधित एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदेश फॉरेन ट्रैवल ब्यूरो तक पहुंचे, जो एजेंसी को सूचित करेगा और 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रतिक्रिया देनी होगी.