सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सांप्रदायिक हमले की FIR पर यूपी सरकार से पूछे तीखे सवाल

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News18•03-02-2026, 18:38
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सांप्रदायिक हमले की FIR पर यूपी सरकार से पूछे तीखे सवाल
- •सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में एक मुस्लिम मौलवी पर कथित सांप्रदायिक हमले के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
- •याचिकाकर्ता काजिम अहमद शेरवानी ने आरोप लगाया कि उन पर धार्मिक पहचान के कारण हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने सही धाराएं नहीं लगाईं और न ही निष्पक्ष जांच की.
- •जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा कि 2021 की FIR में IPC की धारा 153B (राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल आरोप) और 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) जैसी गंभीर धाराएं क्यों नहीं जोड़ी गईं.
- •कोर्ट ने जोर दिया कि जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करना उचित कानूनी प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करने में विफलता की भरपाई नहीं करता.
- •सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए यूपी सरकार से स्पष्टीकरण और रिकॉर्ड पेश करने को कहा है, यह रेखांकित करते हुए कि सांप्रदायिक घृणा से जुड़े मामलों में कानून की अनदेखी अस्वीकार्य है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक हमले की FIR में गंभीर धाराएं न लगाने पर यूपी सरकार और पुलिस की आलोचना की.
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