सुप्रीम कोर्ट ने UGC के इक्विटी नियमों पर उठाए 4 सवाल, कार्यान्वयन पर लगाई रोक.

एजेंसी फ़ीड
N
News18•30-01-2026, 00:15
सुप्रीम कोर्ट ने UGC के इक्विटी नियमों पर उठाए 4 सवाल, कार्यान्वयन पर लगाई रोक.
- •सुप्रीम कोर्ट ने UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी को बढ़ावा) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कानून के चार महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं.
- •अदालत ने नए UGC इक्विटी नियमों पर रोक लगा दी, उन्हें "प्रथम दृष्टया अस्पष्ट" पाया और कहा कि इनके "व्यापक परिणाम" हो सकते हैं और समाज पर "खतरनाक प्रभाव" पड़ सकता है.
- •मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने नियमों में अस्पष्टताओं और उनके दुरुपयोग की संभावना पर ध्यान दिया.
- •उठाए गए प्रश्नों में "जाति-आधारित भेदभाव" की परिभाषा, मौजूदा उप-वर्गीकरणों पर इसका प्रभाव, अलगाव के संबंध में "अलग लेकिन समान" की चिंता और "रैगिंग" को भेदभाव के विशिष्ट रूप के रूप में छोड़ने का मुद्दा शामिल है.
- •13 जनवरी को अधिसूचित नए नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC, SC, ST, विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व वाली इक्विटी समितियों को अनिवार्य करते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए इक्विटी नियमों पर रोक लगाई, अस्पष्टता और दुरुपयोग की आशंका पर चार कानूनी सवाल उठाए.
✦
More like this
Loading more articles...



