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News1828-12-2025, 20:29

पूर्व पति के लिए वर्तमान पति ने दी गवाही, महिला 17 साल का गुजारा भत्ता केस हारी.

  • मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक महिला की 17 साल पुरानी घरेलू हिंसा और मुआवजे की याचिका खारिज कर दी.
  • महिला के वर्तमान पति ने अदालत में गवाही दी, जिससे उनके विवाह की पुष्टि हुई और यह मामले में निर्णायक मोड़ साबित हुआ.
  • महिला ने अपने पहले पति पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, और कहा था कि 2005 में शादी के समय वह पहले से शादीशुदा था.
  • 2009 में 3,200 रुपये प्रति माह का अंतरिम गुजारा भत्ता आदेश दिया गया था, लेकिन अंतिम याचिका खारिज कर दी गई.
  • मजिस्ट्रेट बी.एन. चिकने ने फैसला सुनाया कि पुनर्विवाह पूर्व पति से गुजारा भत्ता के अधिकार को समाप्त कर देता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पुनर्विवाह पूर्व पति से गुजारा भत्ता के अधिकार को समाप्त कर देता है, मुंबई कोर्ट ने 17 साल के मामले में फैसला सुनाया.

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