यह मामला पति-पत्‍नी के झगड़े से जुड़ा है. (AI Image)
मुंबई
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News1828-12-2025, 18:06

मुंबई कोर्ट का फैसला: मौजूदा पति की गवाही से पूर्व पत्नी का गुजारा भत्ता खत्म.

  • मुंबई में 17 साल पुराने घरेलू हिंसा मामले में महिला के मौजूदा पति ने पूर्व पति के पक्ष में गवाही दी.
  • महिला ने पूर्व पति पर उत्पीड़न और वित्तीय शोषण का आरोप लगाकर गुजारा भत्ता मांगा था, मामला 2009 में शुरू हुआ था.
  • मौजूदा पति ने कोर्ट में अपनी शादी की पुष्टि की, बचाव पक्ष ने इमाम और हस्तलेख विशेषज्ञ भी पेश किए.
  • अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट B.N. Chikne ने फैसला सुनाया कि पुनर्विवाह के बाद महिला गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है.
  • इस गवाही ने महिला के दावे को कमजोर कर दिया और 17 साल पुराने विवाद का अंत कर दिया, एक मिसाल कायम हुई.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पुनर्विवाह करने पर महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की कानूनी हकदार नहीं रहती है.

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