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SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: नाम हटाने का कारण बताना होगा.
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सुप्रीम कोर्ट: वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कारण बताना होगा
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News18
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10-03-2026, 13:37
सुप्रीम कोर्ट: वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कारण बताना होगा
•
सुप्रीम कोर्ट ने SIR सूची के प्रकाशन के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटाने के कारणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है.
•
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जलमाल्यो बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष बंगाल के SIR मामले की सुनवाई हुई.
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चुनाव आयोग ने बताया कि 7.5 लाख आवेदनों में से 3.04 लाख आवेदन खारिज किए गए हैं.
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न्यायिक अधिकारियों ने 10.16 लाख अधिनिर्णय सूचियों का निपटारा किया, लेकिन आयोग की ओर से समस्याओं का सामना कर रहे हैं.
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CJI सूर्यकांत ने न्यायिक अधिकारियों के फैसलों पर सवाल उठाने के खिलाफ अपनी कड़ी स्थिति व्यक्त की है.
News18 पर बंगाली में पूरा लेख पढ़ें
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